राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी प्रवेश पत्र और, परीक्षार्थी के लिए अनुदेश जारी
1. कोरोना (कोविड -19) वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करें।
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2.परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगा कर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर कोविड -19 के मध्यनजर अभ्यर्थियों के हैण्ड सेनेटाइज/ वॉश एवं तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग करें।
4. ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
5. परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी है:-ई-एडमिट कार्ड, 2.5c.m.X2.5c.m. साइज का नवीनतम रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु), नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक अतिरिक्त फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (मूल) जैसेः- मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
6. परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पैन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पैन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घडी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाईड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। केन्द्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर नहीं लावें।
7. परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से एक घन्टा 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें, ताकि तलाशी एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
8. ओ.एम.आर. शीट में अधूरे गलत रोल नम्बर भरने वाले, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नम्बर भरे जाने पर गलत रोल नम्बर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा।
9. बोर्ड के निर्देशों का उल्लघंन करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
10. विभागीय वेबसाइट पर ई-प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों का भी अध्ययन करें।
11. ड्रेस कोड:-परीक्षार्थी के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड़ लागू किया गया है:
i. कोट, टाई, मफलर, जाकेट, जरकिन, ब्लेजर, शॉल आदि पहन कर नहीं आवें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आवें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबर बैण्ड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवें।
ii. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी।
iii. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट ब्लाउज आदि पहन कर आने की अनुमति होगी परन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
iv. परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
v. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते सैंडल, मौजे, धूप का चश्मा बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा ताबीज, कैप हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
vi. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुऐ अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
vii. गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प .27 (14) गृह -1/ 2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कडा, कृपाण एवं पगडी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जावे। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एक घन्टा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि इस स्क्रीनिंग दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई सन्देहास्पद उपकरण (SUSPECT DEVICE) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जावें। परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।
परीक्षार्थी के लिए अनुदेश
1. फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
2. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए परीक्षार्थी को नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन स्वयं को लाना होगा। अन्य किसी प्रकार का पैन लाने की अनुमति नहीं है।
3. असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 01 घण्टे 30 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर अवश्य उपस्थित हों जावें, ताकि सतर्कता दल द्वारा प्रतिबंधित सामग्री बाबत उनकी तलाशी समय पर पूरी हो जाए। तलाशी के लिए पंक्तिवद्ध शांतिपूर्वक खडे रहेंगे एवं केन्द्र परिसर में भी पूर्ण शान्ति बनाये रखेंगे। परीक्षा कक्ष में आपको परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जायेगा। इस दौरान आपका किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचरण की श्रेणी में माना जाकर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
4. परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जायेगा एवं इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर आपकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है एवं आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।
6. परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात् तक एवं समाप्त होने से आधा घंटा पूर्व तक की अवधि में शौचालय व पेशाब आदि कार्य से कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
7. किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है
8. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी।
9. परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सौपनें के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति होगी।
10. उत्तर लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए कि दोनों का क्रमांक समान है, प्रश्न पत्र में प्रश्न सं. 1 से अन्तिम प्रश्न सं. तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं पृष्ठ सं. 1 से अन्त तक सभी पृष्ठ संलग्न हैं। यदि प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक के क्रमांकों में कोई भिन्नता है या मुद्रण में कोई त्रुटि है तो परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट की समयावधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक का दूसरा सैट अभिजागर से प्राप्त कर लें अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं परीक्षार्थी की ही जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ और दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) के पीछे के पृष्ठ पर उल्लेखित निर्देशो का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सही माना जायेगा।
11. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर परीक्षा से संबंधित उपलब्ध प्रेस विज्ञप्तियों एवं निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा।
10. उत्तर लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए कि दोनों का क्रमांक समान है, प्रश्न पत्र में प्रश्न सं 1
मुद्रित हैं एवं पृष्ठ सं. 1 से अन्त तक सभी पृष्ठ संलग्न हैं। यदि प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक के क्रमांकों में कोई भिन्नता है या मुद्रण में कोई त्रुटि है तो परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट की समयावधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक का
दूसरा सैट अभिजागर से प्राप्त कर लें अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं परीक्षार्थी की ही जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ और दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) के पीछे के पृष्ठ पर उल्लेखित निर्देशो का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सही माना जायेगा।
11. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर परीक्षा से संबंधित उपलब्ध प्रेस विज्ञप्तियों एवं निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा।
13. परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति। है। मूल ओ.एम.आर. शीट को परीक्षार्थी द्वारा स्वयं फाड कर अलग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के क्षतिग्रस्त होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इन्हें अभिजागर स्वयं सावधानी से अलग कर एकत्रित करेंगे।
14. परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड की पालना अनिवार्य है।
15. विशेष योग्यजन जिन्हें नियमों के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा देय है. वे परीक्षा की नियत तिथि से तीन कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के साथ इससुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।
16. परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है। कृपया उत्तर पत्रक ((ओ.एम.आर.) भरने से पूर्व उसके कार्बन प्रति पर दिये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढने के बाद ही ओ.एम.आर. शीट में प्रविष्टियां करें। ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पाइन्ट भी लगाया जायेगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जायेगा।
17. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। उत्तर कुंजी अपलोड होने के पश्चात् 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी परआपत्तियाँ आमंत्रित की जायेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए शुल्क राशि रू 100/-जमा करानी होगी।
18. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 6 एवं The Rajasthan Staff Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इन Regulations के प्रावधान
बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।