Rajasthan Inter Caste Marriage Benefits 2023 : अंतर्जातीय विवाह से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलेगी।
अंतर्जातीय विवाह का अर्थ होता है अलग-अलग जातियों में विवाह करना। जैसा की लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक OBC का हो और एक GENERAL / SC / ST का हो या इसका विपरीत हो | आज के समाज में हर कोई अपने लिए अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ रहा है चाहे वह इंटरकास्ट हो या अपने कास्ट में हो। अंतर्जातीय विवाह के बाद, कई बार दंपतियों को बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कपल्स को अपने घर परिवार से भी दूर जाना पड़ता है। आज भी हमारा समाज अंतरजातीय विवाह को ज्यादा मान्यता नही देता हैं | इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य मे अंतरजातीयविवाह लाभ योजना को शुरू किया है।
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अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि –
राजस्थान सरकार सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देने के के लिए अंतर्जातीय शादी यानी इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी खासी रकम दे रही है। राजस्थान सरकार पहले अंतरजातीय शादी करने पर 5 लाख रुपए देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने समाज में भेदभाव मिटाने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है।
डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के अनुसार 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए फिक्सड डिपॉजिट(FD) में रखे जाएंगे, और बचे बाकी 5 लाख रुपए जोड़ों के जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं जिन्हें वे जब चाहे निकाल सकते हैं | राजस्थान सरकार 2006 में इस योजना में करीबन 50 हजार रुपए देती थी। बाद में 2013 में इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया । अब 2023 में इस राशि को 10 लाख कर दिया गया हैं |
अंतरजातीय विवाह लाभ योजना राजस्थान 2023
Antarjatiya Vivah Labh Yojana Rajasthan – राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि के सही सदुपयोग को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए हैं। जिससे इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही मिले और यह योजना अधिक से अधिक सफल हो सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले युवक अथवा युवती द्वारा फर्जी दस्तावेज या झूठे कागज प्रस्तुत करने या किसी अन्य प्रकार के तथ्यों को छुपाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
योजना का नाम | Inter-Caste Marriage Benefits Scheme |
अन्य नाम | डॉ. सविताबेन अम्बेडकर विवाह प्रोत्साहन योजना |
लॉन्च की गयी | सन 2013 |
योजना की शुरुआत | सन 2017 |
लाभार्थी | राजस्थान के अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग |
अधिकारिक वेबसाइट | https://sjms.rajasthan.gov.in/ |
क्या हैं शर्तें –
जो भी दम्पति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें निम्न शर्तों को पूरा करना होगा –
• सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए वर और वधू दोनों को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक हैं |
• वर और वधु अविवाहित होने चाहिए और दोनों में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात दोनों की पहली शादी हो |
• वर और वधू में से किसी पर भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए|
• इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल को आवेदन करते समय विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा|
• विवाह करने वाले दोनों की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
• आवेदन के साथ लड़का या लड़की में से जो भी दलित समुदाय का है, उसका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है|
अंतरजातीय विवाह लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
Document Required : – अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जोड़े को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
- राजस्थान का स्थाई मूलनिवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- नवविवाहित जोड़े का फोटो
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अंतरजातीय विवाह लाभ योजना में कैसे करें आवेदन
- अगर कोई दम्पति इस योजना के पात्र हैं तो आप सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं| इसके लिए आपको सबसे पहले विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा| स्कीम की विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in पर आप आसानी से देख सकते हो | शादी के 1 महीने के भीतर आवेदन करने पर सरकार द्वारा लाभार्थी दम्पति को यह राशि बैंक खाते में डाल दी जाती हैं|
- योजना का लाभ के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- इसके लिए आप ऊपर दिए लिंक की मदद से SJMS Portal में जा सकते हो।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां आपको “Redirect to SSO” का बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इसमें लॉग-इन करना होगा, यदि आप इस वेबसाइट में पहले यूजर हैं तो आप पहले इसमें खुद को रजिस्टर करें। इसके लिए आप “रजिस्टर” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- जब आप रजिस्टर कर लेगे उसके बाद, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इसमें लॉग इन करें।
- फिर आपको एक लिस्ट दिखेगी जिसमे आपको एसजेएमएस (SJMS) पोर्टल पर क्लिक करना है।
- अब आपको “राजस्थान अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना” की लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक करें।
- और फिर “Apply Online” बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन में अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरें और “Save & Next” बटन पर क्लिक करें।
- सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने का विकल्प आयेगा, जिसमें आपको अपने सभी दस्तावेज एवं अपने पार्टनर के साथ शादी वाली फोटो अपलोड करनी होगी।
- यह सब हो जाने के बाद अंत में आप “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।
- फॉर्म सबमिट हो जाते ही, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा।जिसे आप अपने पास सुरक्षित करके रख लें।
FAQ
Ans. – राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने वाले दम्पति को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
Ans – राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस पोस्ट में ऊपर बताये गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
Ans.- राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।