उद्देश्य
Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana Rajasthan: योजना का उद्देश्य बीमित परिवारों को दुर्घटनाओ के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सहायता प्रदान करना हैं |
योजना का संचालन | राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग |
शुरुआत | 1 मई 2022 |
बीमा अवधि | 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 |
बीमा धन | 5 लाख रूपये प्रत्येक परिवार को लेकिन बजट घोषणा-2023 में 10 लाख रूपये कर दिया गया | |
बीमा का प्रीमियम | नि:शुल्क (राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार प्रति वर्ष 1000 रूपये वहन किया जायेगा | |
रजिस्टर प्रक्रिया | जन आधार कार्ड के द्वारा ई -मित्र के माध्यम से मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा| |
मुख्यमंत्री चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना-शर्ते
- चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ने के लिये लाभार्थी मूल रूप से राजस्थानी होना चाहिए |
- ऐसे परिवार जिन्होंने पहले चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत किया गया हो वह इस योजना में आवेदन ककर सकता हैं |
- चिंरजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा जो पूर्ण रूप से नि:शुल्क होगा |
- चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा |
- चिंरजीवी दुर्घटना बीमा एक साल के लिए किया जायेगा तथा अगले साल इसे रिन्यू करना होगा |
चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खता विवरण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओ में हुई मृत्यु क्षति पर देय होंगे
- सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु क्षति
- ऊंचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
- मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु क्षति
- डूबने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
- बिजली के झटके से होंने वाली
- बिजली के झटके से होंने वाली
- जलने से होने वाली मृत्यु क्षति
योजना के अंतर्गत मिलाने वाला लाभ
दुर्घटना में क्षति के प्रकार | देय लाभ | |
1. | बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु पर | 5 लाख |
2. | दुर्घटना में हाथ ,पैर या आँख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर | 3 लाख |
3 | दुर्घटना में हाथ ,पैर या आँख पूर्ण क्षति पर | 1.5 लाख |
चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना की वेबसाइट
चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना के टोल फ्री नंबर
18001806127 कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक
Read More Info मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
FAQ
Ans. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवारों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह दुर्घटना बीमा ₹10 लाख तक का होगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए 1 साल के लिए आवेदन किया जाएगा। 1 साल बाद चिरंजीवी दुर्घटना बीमा को रिन्यू करना होगा।
Ans. (Chiranjeevi Yojana Bimariyan suchi) राज्य सरकार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत तकरीबन 1597 हेल्थ पैकेज नि:शुल्क उपलब्ध करवा रही है। जिनमें गंभीर बीमारियां जैसे कोविड-19, ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि शामिल है।
Ans. चिरंजीवी बीमा योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। केवल वे लोग जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इस स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए पात्र है|