मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) : इस योजना का शुभारम्भ 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया| इस योजना के रजिस्ट्रेशन 01 अप्रैल 2021 से होने शुरू हुए थे| इस पोस्ट में आपको CM Chiranjeevi Yojana से जुडी सभी तरह की जानकारी जैसे पात्रता, लाभ, शर्ते, पंजीयन कैसे करवाएं? योजना का लाभ कैसे उठायें? के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी|
Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Rajasthan) |
उद्देश्य | हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राजस्थान निवासी |
योजना का लाभ | 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ |
CM Chiranjeevi Yojana के लिए पात्रता –
- कृषक (लघु और सीमांत )(नि:शुल्क )
- सभी विभागों /बोर्ड /निगम /सरकारी कम्पनी में संविदा पर लगे कर्मचारीयों के परिवार (नि:शुल्क )
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का (NFSA) लाभ लेने वाले परिवार (नि :शुल्क )
- सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के पात्र फैमिली (नि :शुल्क )
- निराश्रित और असहाय परिवार (नि:शुल्क )
- जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो|(नि:शुल्क )
Chiranjeevi Swasthya Bima योजना का उद्देश्य
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को 25 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करना है।
- योजना शुरू होने पर प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा में होने वाले बड़े खर्चों से मुक्ति मिलेगी।
- योजना के माध्यम से कोई भी नागरिक बीमार होने पर इलाज से वंचित नहीं रह जाएगा और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त होगी।
- प्रदेश के नागरिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकेगें।
Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana का शुल्क (बीमा की प्रीमियम राशि)
इस योजना की बीमा राशि 850 रूपये प्रति परिवार रहेगी| नि:शुल्क श्रेणी के परिवारों को कोई बीमा राशि नही देनी होगी|
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Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana के लाभ –
वर्ष 2021 से फरवरी 2023 तक प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा होता था| जिसे 10 फ़रवरी 2023 को बढाकर 25 लाख रूपए कर दिया गया हैं | इस योजना में 1576 प्रकार की बीमारियों का ईलाज किया जाएगा |
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को की बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत परिवारों को 25 लाख की निशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत कैशलेस बीमा कवर दिया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री बीमा कवर योजना के लिए स्वयं ऑनलाइन या फिर इ-मित्र वेबसाइट के जरिए पंजीकरण कराया जा सकता है।
- योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू हो चूका है।
- योजना के पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
- इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदा कर्मी लघु और सीमांत किसानों को भी लाभार्थी बनाया गया है।
मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराने हेतु प्रक्रिया –
- आपकी खुद की एस.एस.ओ (sso id) आई डी होनी चाहिए|
- योजना में रजिस्टर कराने के लिए Online Register पर क्लिक करें|
- अब अपनी SSO id से log-in करें |
- अब आपको दो विकल्प दिखेगें पहला फ्री व दूसरा Paid आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनों में से एक विकल्प चुने |
- अब जनआधार नंबर दर्ज करके सर्च करे |
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको softwere में दिखाई देंगे जिनमे से किसी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा |जिसके लिए आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नंबर पर ओ टी पी आयेगा | इस OTP को सॉफ्टवेयर में सब्मिट कर ई हस्ताक्षर करना होगा |तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा |
- अब आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850/- का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा |
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो |
- मोबाईल नंबर
- आधार कार्ड /जन आधार कार्ड
- बैंक खता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
FAQ
CM चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 21 मई 2021 को हुई थी |
बजट घोषणा 2023 के अनुसार CM चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं | परन्तु गंभीर बिमारियों के लिए 25 लाख से अधिक का इलाज भी करवाया जा सकता है |
CM चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना , राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक जनकल्याणकारी योजना है | जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना है |
CM चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निम्न श्रेणी के लिए नि:शुल्क है |
1. कृषक (लघु और सीमांत )
2. संविदा कर्मी (समस्त विभागों /बोर्ड /निगम /सरकारी कम्पनी )
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
4. सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC)2011 के पात्र परिवार (नि :शुल्क )
5. निराश्रित और असहाय परिवार
नि:शुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार को 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष देना होगा .
चिरंजीवी कार्ड के माध्यम से आप राजकीय और पंजीकृत निजी अस्पताल में अपना 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं |