Rajasthan Palanhar Yojana: राज्य के अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए पालनहार योजना शुरू की गई हैं| इस योजना में ऐसे बच्चो को शामिल किया जाता हैं जिनके माता – पिता विकलांग हैं या उनके माता – पिता की मृत्यु हो गई हो|
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इस योजना के तहत राज्य सरकार बच्चों को हर महीने एक निश्चित राशि देती हैं ताकि उनके भरण-पोषण और शिक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहें| राजस्थान में इस योजना को फरवरी 2005 में शुरू किया गया| शुरुआत में पालनहार योजना सिर्फ SC और ST अनाथ बच्चो के लिए ही थी| बाद में इसमें सभी श्रेणी के अनाथ बच्चों को शामिल कर लिया गया| इस लेख में आपको पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे, आवश्यक दस्तावेज तथा प्राप्त राशि आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे|
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Palanhar Yojana Rajasthan Overview
योजना का नाम | पालनहार योजना |
प्रायोजित | राजस्थान सरकार |
शुरुआत | फरवरी 2005 |
उद्देश्य | राज्य के अनाथ बच्चो को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | अनाथ बच्चे |
आवेदन | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ |
पालनहार योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के अनाथ बच्चों को पालन -पोषण और पढ़ाई हेतु आर्थिक मदद करना हैं| इस योजना के तहत 0 से 6 साल तक के अनाथ बच्चों को हर महीने 500 रूपये तथा स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 6 से 18 साल की उम्र तक 1000 रूपये हर महीने दिए जाते हैं|
बजट 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपए की जगह 750 रुपए और 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए दिए जाने की घोषणा की हैं| इस योजना के कारण अनाथ बच्चे पढ़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं|
पात्रता
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
- अनाथ बच्चे
- न्यायालय से मृत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के अधिकतम तीन बच्चे
- नाता जाने वाली महिला की अधिकतम तीन संताने
- राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य
- परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रूपये से कम हो|
नोट :- पात्रता की सभी शर्तो के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण
- पहचान प्रमाण
- बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकृत या स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
इसके साथ ही माता-पिता के लिए उपर लिखी शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं|
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
पात्र बच्चे नीचे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट को ओपन करें
- इसके बाद योजना सेक्शन पर जाएं
- अब पालनहार योजना पर क्लिक करे एवं यहां से Application Form PDF को डाउनलोड करें
- अब आवेदन फॉर्म को सही से भरें
- भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें
- यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आवेदन फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जमा करवा देवें|
एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये।
- अब होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प को चुनना होगा।
- यहां पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां आपको Know about your application status दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- अब एक नया पेज खुलेगा|
- यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस या पेमेंट स्टेटस में से किसी एक का चयन करें।
- अब आपको भुगतान वर्ष का चुनाव करना हैं तथा अपना आवेदन क्रमांक या SRDR नंबर दर्ज करना हैं।
- SRDR नंबर दर्ज करने के बाद खोजे के विकल्प पर click करें।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|
Important Link
Application Form PDF | Download |
Official website | Click here |
FAQ
Ans – इस योजना की शुरुआत फरवरी 2005 में हुई थी|
Ans – इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के सभी वर्गों के अनाथ बच्चे ले सकते हैं| विस्तृत जानकारी के लिए इस पोस्ट को पढ़े|
Ans – इस योजना के तहत 0 से 6 साल तक के अनाथ बच्चों को हर महीने 750 रूपये तथा स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 6 से 18 साल की उम्र तक 1500 रूपये हर महीने दिए जाते हैं|
Ans – आवेदन करने का पूरा प्रोसेस उपर बताया गया हैं साथ ही लिंक भी दिया गया हैं| आप वहां से आवेदन कर सकते हैं|
Ans – ऊपर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिया गया हैं,आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो|